खनन का मामला:डाबी-बरुंधन स्टेट हाइवे किनारे खोद दी खानें, इनमें बारिश का पानी भरा, वाहनों के आवागमन में खतरा
जिले के डाबी-बरुंधन स्टेट हाइवे-115 पर डाबी कस्बे से चार किलोमीटर पहले सड़क के दोनों किनारों पर खनन हो रहा है। नाला के माताजी मंदिर के पास स्टेट हाइवे पर दोनों ओर दो किलोमीटर तक खानें हैं। सड़क के किनारों पर 150 से 200 फुट गहरी खानें हैं। इस बार बारिश अधिक होने से इन खानों में पानी भरा हुआ है। खननकर्ताओं द्वारा सड़क के किनारों तक खनन करने से सड़क की चौड़ाई भी कम हो गई है। स्टेट हाइवे पर क्षेत्रीय 18 से 20 गांवों का आवागमन है। यही सड़क डाबी क्षेत्र के गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। सैकड़ों वाहन आते-जाते हैं। सड़क के किनारों पर सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्था नहीं होने से दुर्घटना का खतरा रहता है। किसी भी बंद या चालू खान के चारों ओर 1.5 मीटर ऊंची पक्की दीवार या कटीले तारों की फेंसिंग होना अनिवार्य है। इसके बाद भी खनिज विभाग व पीडब्ल्यूडी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।खनिज विभाग के एमई सहदेव सारन का कहना है कि सड़क के मध्य से 25 मीटर छोड़ने का प्रावधान है। सड़क के किनारे वाला एरिया यदि खान का हिस्सा भी है तो भी सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी के बाद ही खनन किया जा सकता है। ऐसे मामलों में खननकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है। पेनल्टी भी लगाई जाती है और माइन कैंसिल करने का भी प्रावधान है। यह एरिया बूंदी प्रथम व द्वितीय में आता है, यह पता करना पड़ेगा। हम इसको दिखवाते हैं।
जिले के डाबी-बरुंधन स्टेट हाइवे-115 पर डाबी कस्बे से चार किलोमीटर पहले सड़क के दोनों किनारों पर खनन हो रहा है। नाला के माताजी मंदिर के पास स्टेट हाइवे पर दोनों ओर दो किलोमीटर तक खानें हैं। सड़क के किनारों पर 150 से 200 फुट गहरी खानें हैं। इस बार बारिश
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खननकर्ताओं द्वारा सड़क के किनारों तक खनन करने से सड़क की चौड़ाई भी कम हो गई है। स्टेट हाइवे पर क्षेत्रीय 18 से 20 गांवों का आवागमन है। यही सड़क डाबी क्षेत्र के गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। सैकड़ों वाहन आते-जाते हैं। सड़क के किनारों पर सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्था नहीं होने से दुर्घटना का खतरा रहता है। किसी भी बंद या चालू खान के चारों ओर 1.5 मीटर ऊंची पक्की दीवार या कटीले तारों की फेंसिंग होना अनिवार्य है। इसके बाद भी खनिज विभाग व पीडब्ल्यूडी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।खनिज विभाग के एमई सहदेव सारन का कहना है कि सड़क के मध्य से 25 मीटर छोड़ने का प्रावधान है।
सड़क के किनारे वाला एरिया यदि खान का हिस्सा भी है तो भी सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी के बाद ही खनन किया जा सकता है। ऐसे मामलों में खननकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है। पेनल्टी भी लगाई जाती है और माइन कैंसिल करने का भी प्रावधान है। यह एरिया बूंदी प्रथम व द्वितीय में आता है, यह पता करना पड़ेगा। हम इसको दिखवाते हैं।