मध्य प्रदेश: बीजेपी नेता पर महिला के साथ रेप का आरोप, सोशल मीडिया पर धमकी देने का वीडियो वायरल
महिला की शिकायत के पांच दिन बाद पुलिस ने एफ़आईआर दर्ज की है. इस देरी की वजह को लेकर पुलिस के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अभियुक्त महिला को धमकी देता सुनाई पड़ता है.
मध्य प्रदेश: बीजेपी नेता पर महिला के साथ रेप का आरोप, सोशल मीडिया पर धमकी देने का वीडियो वायरल

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इमेज कैप्शन, महिला का आरोप है कि अभियुक्त ने तरह-तरह की धमकियाँ देकर कई बार उसके साथ बलात्कार किया (सांकेतिक तस्वीर)
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- Author, विष्णुकांत तिवारी
- पदनाम, बीबीसी संवाददाता
- 9 घंटे पहले
मध्य प्रदेश के सतना ज़िले के रामपुर बघेलान क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर एक महिला के साथ बीजेपी के एक नेता बदतमीज़ी करते, गाली-गलौज करते और धमकी देते नज़र आते हैं.
बीजेपी के इस नेता का नाम अशोक सिंह है.
इस वीडियो में जब महिला कहती हैं कि वो अपने साथ हुए व्यवहार की शिकायत करेगी, तो अभियुक्त की तरफ से जवाब आता है, "क्या होगा मेरा? कुछ नहीं होगा, डाल दो सोशल मीडिया पर वीडियो".
इस वीडियो में महिला रोते हुए शिकायत करने की बात कहती सुनाई देती हैं.
इस संबंध में सतना पुलिस ने बीबीसी को बताया है कि अभियुक्त अशोक सिंह को 28 दिसंबर को गिरफ़्तार किया गया है.
पुलिस ने यह भी कहा कि अशोक सिंह के ख़िलाफ़ पूर्व में कई अपराध लंबित हैं और फ़िलहाल मौजूदा मामले की जांच की जा रही है.
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महिला ने अपने साथ हुई घटना की शिकायत सतना पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह के ऑफिस में 22 दिसंबर को की थी.
पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह ने पांच दिन बाद 27 दिसंबर की रात 10 बजकर 47 मिनट पर इस मामले पर बयान देते हुए बीबीसी से कहा, "इस मामले में महिला की शिकायत पर अभी एफआईआर दर्ज हो रही है."
मामले दर्ज करने में पांच दिन क्यों लगे?

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इमेज कैप्शन, अशोक सिंह स्थानीय बीजेपी नेता हैं. उन पर रेप का आरोप है
जब हमने मामला दर्ज करने में इस देरी के बारे में एसपी से पूछा तो उनका जवाब था, "आप मुझे बताइए कि क्या एफआईआर एसपी ऑफिस में दर्ज होती है?"
"अगर आपके ख़िलाफ़ कोई मुख्यमंत्री ऑफिस में शिकायत कर दे तो क्या हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे? महिला को आज थाने में बुलाया गया है और उनके बयान पर एफआईआर दर्ज की जा रही है."
इतना कहने के बाद पुलिस अधीक्षक ने फ़ोन काट दिया.
देर रात पुलिस ने बताया, "फरियादी की शिकायत पर थाना रामपुर बघेलान में अशोक सिंह के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है. फरियादी की शिकायत में अश्लील इशारे करने, अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने, छेड़छाड़, अश्लील हरकत करने और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं."
"महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है."


