शराब की दुकानों से 'रेट लिस्ट' गायब:खुलेआम प्रिंट रेट से ज्यादा वसूली, विभाग ने कहा- सख्त कार्रवाई करेंगे
झुंझुनूं में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग से बचाने के लिए आबकारी विभाग ने सख्त आदेश जारी किए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अधिकतर शराब दुकानों पर आज तक रेट लिस्ट बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। क्या था आबकारी विभाग का साफ आदेश बढ़ती शिकायतों को देखते हुए आबकारी विभाग ने यह आदेश जारी किया था कि जिले की हर शराब दुकान के बाहर रेट लिस्ट बोर्ड लगाया जाए। इस बोर्ड पर सभी ब्रांड की शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) साफ और स्पष्ट रूप से लिखा होना अनिवार्य किया गया था। निर्देश यह भी थे कि बोर्ड ऐसी जगह लगाया जाए, जहां ग्राहक आसानी से उसे देख सकें।आदेश का मकसद साफ था। ग्राहकों को सही जानकारी देना और सेल्समैन द्वारा की जा रही अवैध वसूली पर रोक लगाना। कागजों में आदेश, दुकानों पर नदारद बोर्ड आदेश जारी हुए कई दिन बीत जाने के बावजूद जिले में इक्का-दुक्का दुकानों को छोड़ दें, तो कहीं भी रेट लिस्ट नजर नहीं आती। इसका सीधा फायदा शराब दुकान संचालक और सेल्समैन उठा रहे हैं। ग्राहकों को मजबूरी में बिना जानकारी के शराब खरीदनी पड़ रही है। हर बोतल पर 10 से 50 रुपए तक ज्यादा वसूली ग्राहकों का आरोप है कि सेल्समैन प्रिंट रेट से हर बोतल पर 10 से 50 रुपए तक अतिरिक्त वसूल रहे हैं। जब कोई जागरूक ग्राहक रेट लिस्ट मांगता है या एमआरपी पर शराब देने की बात करता है, तो कई जगह अभद्र व्यवहार किया जाता है। कुछ मामलों में ग्राहकों को शराब देने से भी मना कर दिया जाता है। जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन उस्मानी ने बताया- सभी दुकानों को रेट लिस्ट लगाने के आदेश दिए गए हैं और विभाग द्वारा जांच भी की जा रही है। जिन दुकानों पर रेट लिस्ट नहीं पाई जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेट लिस्ट लगने से ग्राहकों को हर ब्रांड की सही कीमत की जानकारी मिलेगी और ओवर रेटिंग के मामलों में कमी आएगी।
जिले में शराब की दुकानों पर पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं को 'ओवर रेटिंग' से बचाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश फिलहाल कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जिले की प्रत्येक शराब दुकान पर रेट लिस्ट चस्पा की जाए, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक, अधिकतर दुकानों से रेट लिस्ट नदारद है। क्या था विभाग का आदेश विभाग ने बढ़ती शिकायतों को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया था कि हर दुकान के बाहर एक ऐसा रेट लिस्ट बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर हर ब्रांड का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) साफ-साफ अंकित हो। यह बोर्ड ऐसे स्थान पर लगाया जाना अनिवार्य है जहां से ग्राहक उसे आसानी से देख सकें। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को जागरूक करना और सेल्समैन द्वारा की जा रही अवैध वसूली पर लगाम लगाना था। वर्तमान में जिले की स्थिति यह है कि इक्का-दुक्का दुकानों को छोड़कर कहीं भी रेट लिस्ट नहीं लगी है। इसका सीधा फायदा दुकान संचालक उठा रहे हैं। सेल्समैन हर बोतल पर प्रिंट रेट से 10 से 50 रुपये तक अतिरिक्त वसूल रहे हैं। जब कोई जागरूक ग्राहक रेट लिस्ट मांगता है या एमआरपी पर शराब देने की बात करता है, तो सेल्समैन अक्सर अभद्र व्यवहार करते हैं। प्रशासनिक सुस्ती अतिरिक्त आबकारी आयुक्त के आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू करने की जिम्मेदारी जिला आबकारी अधिकारियों की थी। आदेश जारी हुए कई दिन बीत जाने के बाद भी दुकानों पर बोर्ड न होना विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करता है। आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन उस्मानी ने बताया कि सभी दुकानों में रेट लिस्ट के आदेश किए है। जांच भी कर रहे। जिन्होंने नहीं लगाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। रेट लिस्ट लगने से हर ब्रांड की सही कीमत का पता चलेगा और ओवर रेट के मामलों में कमी आएगी।