हनुमानगढ़ में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह रोक:सुबह-शाम पतंग भी नहीं उड़ा सकेंगे, अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा प्रतिबंध
हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों के मद्देनजर सख्त आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट डॉ. खुशाल यादव ने चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही, सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक सभी प्रकार की पतंगबाजी पर भी रोक रहेगी। यह आदेश 27 दिसंबर से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि सुबह और शाम के निर्धारित समय में सड़क पर लोगों की आवाजाही अधिक होती है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। चाइनीज मांझे के उपयोग से बिजली के तारों में उलझने की घटनाएं होती हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से इन नियमों का पालन करने और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। आदेश की अनदेखी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान भी है। प्रशासन के अनुसार यह निर्णय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पक्षियों की जान बचाने और बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों के मद्देनजर सख्त आदेश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट डॉ. खुशाल यादव ने चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही, सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक सभी प्रकार की पत
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प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि सुबह और शाम के निर्धारित समय में सड़क पर लोगों की आवाजाही अधिक होती है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। चाइनीज मांझे के उपयोग से बिजली के तारों में उलझने की घटनाएं होती हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित होती है।
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से इन नियमों का पालन करने और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। आदेश की अनदेखी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान भी है।
प्रशासन के अनुसार यह निर्णय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पक्षियों की जान बचाने और बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।