अजमेर में स्कूलों का समय अब 10 बजे से रहेगा:सर्दी को देखते हुए कलेक्टर ने 12 से 17 जनवरी तक किया बदलाव
अजमेर में सर्दी बढ़ने के कारण प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के स्कूलों का समय बदला गया है। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। ये बदलाव 12 से 17 जनवरी तक लागू रहेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के आधार पर अजमेर जिले में शीत लहर शुरू होने की संभावना है। वहीं इसके असर के कारण तापमान में गिरावट एवं बढ़ती हुई सर्दी के कारण स्कूलों का समय सुबह 10 से 4 बजे तक कर दिया है। 12 से 17 जनवरी तक लागू रहेगा आदेश कलेक्टर लोक बंधु ने बताया- जिले में सर्दी के प्रकोप को देखते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, अजमेर ने जिले में संचालित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को शीत लहर एवं ठंड के प्रभाव से बचाव एवं विद्यार्थियों की सेहत देखते हुए स्कूलों के संचालन का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक करने का आदेश दिया। ऐसे में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अध्याय-4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर जिले में संचालित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलाें में अध्ययनरत प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिए 12 से 17 जनवरी तक स्कूलों संचालन का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक घोषित किया।
अजमेर में सर्दी बढ़ने के कारण प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के स्कूलों का समय बदला गया है। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। ये बदलाव 12 से 17 जनवरी तक लागू रहेगा।
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मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के आधार पर अजमेर जिले में शीत लहर शुरू होने की संभावना है। वहीं इसके असर के कारण तापमान में गिरावट एवं बढ़ती हुई सर्दी के कारण स्कूलों का समय सुबह 10 से 4 बजे तक कर दिया है।
12 से 17 जनवरी तक लागू रहेगा आदेश कलेक्टर लोक बंधु ने बताया- जिले में सर्दी के प्रकोप को देखते हुए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, अजमेर ने जिले में संचालित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को शीत लहर एवं ठंड के प्रभाव से बचाव एवं विद्यार्थियों की सेहत देखते हुए स्कूलों के संचालन का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक करने का आदेश दिया।
ऐसे में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अध्याय-4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर जिले में संचालित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलाें में अध्ययनरत प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिए 12 से 17 जनवरी तक स्कूलों संचालन का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक घोषित किया।