1987 से पहले जन्मे वोटर्स को एक बाद वालों को 2 दस्तावेज देने होंगे
भास्कर न्यूज | भीलवाड़ा जिले में 19,506 वोटर्स की मैपिंग नहीं हुई है, जिसके चलते इन्हें नोटिस दिए हैं। अब इन वोटर्स को अपने आरओ और ईआरओ के समक्ष पेश होकर दस्तावेज देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने बताया कि 1987 से पहले पैदा हुए वोटर्स को अपनी जन्मतिथि या जन्म स्थान साबित करने के लिए 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना होगा, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या मैट्रिक सर्टिफिकेट। वहीं, 1987 के बाद जन्मे वोटर्स को दो दस्तावेज़ देने होंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्कूल सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र। वोटर्स को अपने दस्तावेज़ बीएलओ के माध्यम से एप से डाउनलोड करवा सकते हैं। { केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू की ओर से जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश । {बैंक, डाकघर, एलआईसी, या पीएसयू की ओर से 1 जुलाई, 1987 से पहले जारी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज। { जन्म प्रमाण पत्र। { पासपोर्ट। { मैट्रिक या शैक्षिक प्रमाण पत्र। { मूल निवास प्रमाण पत्र। { वन अधिकार प्रमाण पत्र। { जाति प्रमाण पत्र। { एनआरसी का रिकॉर्ड । { परिवार रजिस्टर। { भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। { आधार कार्ड (केवल पहचान के लिए, नागरिकता के लिए नहीं)। { बिहार मतदाता सूची का 1 जुलाई, 2025 तक का अंश (जहां लागू हो)।
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जिले में 19,506 वोटर्स की मैपिंग नहीं हुई है, जिसके चलते इन्हें नोटिस दिए हैं। अब इन वोटर्स को अपने आरओ और ईआरओ के समक्ष पेश होकर दस्तावेज देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने बताया कि 1987 से पहले पैदा हुए वोटर्स को अपनी जन्मतिथि या जन्म स्थान साबित करने के लिए 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना होगा, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या मैट्रिक सर्टिफिकेट। वहीं, 1987 के बाद जन्मे वोटर्स को दो दस्तावेज़ देने होंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्कूल सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र। वोटर्स को अपने दस्तावेज़ बीएलओ के माध्यम से एप से डाउनलोड करवा सकते हैं।
{ केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू की ओर से जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश । {बैंक, डाकघर, एलआईसी, या पीएसयू की ओर से 1 जुलाई, 1987 से पहले जारी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज। { जन्म प्रमाण पत्र। { पासपोर्ट। { मैट्रिक या शैक्षिक प्रमाण पत्र। { मूल निवास प्रमाण पत्र। { वन अधिकार प्रमाण पत्र। { जाति प्रमाण पत्र। { एनआरसी का रिकॉर्ड । { परिवार रजिस्टर। { भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। { आधार कार्ड (केवल पहचान के लिए, नागरिकता के लिए नहीं)। { बिहार मतदाता सूची का 1 जुलाई, 2025 तक का अंश (जहां लागू हो)।