अवैध शराब की बिक्री पर रहेगी नजर, अब तक 26 ओकेजन लाइसेंस जारी
जयपुर| न्यू ईयर सेलिब्रेशिन में अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग विशेष नजर रखेगा। इसके लिए शहर में 15 जनवरी विशेष निषेधात्मक अभियान चलाया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी महिपाल सिंह ने आबकारी निरीक्षकों और प्रवर्तन अधिकारियों को गाइड जारी की है। अभियान में शहर में बाहरी राज्यों से आने वाली अवैध शराब की बिक्री, भंडारण और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। टोल नाकों और संभावित मार्गों पर विशेष चेकिंग रहेगी। जयपुर शहर में इस बार अब तक न्यू ईयर पार्टी के लिए 26 आेकेजन लाइसेंस जारी हो चुके है। अगले दो दिन में करीब 100 से अधिक लाइसेंस जारी होने की उम्मीद है। बीते साल न्यू ईयर यह आंकड़ा 75 था। होटल, बार, रेस्टो-बार में औचक निरीक्षण होगा: होटल, बार, रेस्टो-बार और पार्टी स्थलों पर नए साल के आयोजनों के दौरान विशेष निगरानी रहेगी। बिना लाइसेंस शराब परोसने या बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराब दुकानों पर होलोग्राम, निर्धारित एमआरपी और तय समय पर बिक्री का नियम लागू रहेगा। आबाकारी अधिकारी को बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। लापरवाही पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई तय मानी जाएगी। फार्म हाउस, क्लबों पर नजर: न्यू ईयर पर शराब परोसने के लिए ओकेजन लाइसेंस अनिवार्य रहेगा। आबकारी विभाग ऐसे स्थल इनमें फार्म हाउस, वाणिज्यिक भवन, होटलों पर औचक निरीक्षण कर जांच करेगा। ओकेजन लाइसेंस नहीं पाए जाने और शराब परोसने पर कार्रवाई होगी।
जयपुर| न्यू ईयर सेलिब्रेशिन में अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग विशेष नजर रखेगा। इसके लिए शहर में 15 जनवरी विशेष निषेधात्मक अभियान चलाया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी महिपाल सिंह ने आबकारी निरीक्षकों और प्रवर्तन अधिकारियों को गाइड जारी की
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होटल, बार, रेस्टो-बार में औचक निरीक्षण होगा: होटल, बार, रेस्टो-बार और पार्टी स्थलों पर नए साल के आयोजनों के दौरान विशेष निगरानी रहेगी। बिना लाइसेंस शराब परोसने या बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराब दुकानों पर होलोग्राम, निर्धारित एमआरपी और तय समय पर बिक्री का नियम लागू रहेगा। आबाकारी अधिकारी को बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। लापरवाही पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई तय मानी जाएगी।
फार्म हाउस, क्लबों पर नजर: न्यू ईयर पर शराब परोसने के लिए ओकेजन लाइसेंस अनिवार्य रहेगा। आबकारी विभाग ऐसे स्थल इनमें फार्म हाउस, वाणिज्यिक भवन, होटलों पर औचक निरीक्षण कर जांच करेगा। ओकेजन लाइसेंस नहीं पाए जाने और शराब परोसने पर कार्रवाई होगी।