खैरथल-तिजारा जिले में 26,203 महिलाओं को पेंशन का लाभ:मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान योजना से मिला आर्थिक संबल, इस तरह करें आवेदन
राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना संचालित कर रही है। इसका उद्देश्य विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह योजना आय के स्थायी साधन से वंचित एकल महिलाओं को सम्मानजनक जीवनयापन के लिए नियमित आर्थिक सहायता देती है। 26,203 एकल महिलाएं ले रहीं पेंशन का लाभ खैरथल-तिजारा जिले में इस योजना का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है। समाज कल्याण अधिकारी रमेश दहमीवाल ने बताया कि जिले में कुल 26,203 एकल महिलाएं इस पेंशन योजना का लाभ उठा रही हैं। इनमें 21,878 ग्रामीण और 4,325 शहरी क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तिजारा ब्लॉक में 7,274, मुंडावर में 6,331, किशनगढ़बास में 4,215 और कोटकासिम में 4,058 एकल महिलाएं योजना से लाभान्वित हो रही हैं। यह दर्शाता है कि ग्रामीण अंचलों में बड़ी संख्या में जरूरतमंद महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंच रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी योजना का सकारात्मक प्रभाव है। भिवाड़ी शहरी क्षेत्र में 1,133, खैरथल में 998, किशनगढ़बास शहरी में 711, तिजारा शहरी में 611, मुंडावर में 491, कोटकासिम में 312 और नगर पालिका टपूकड़ा में 69 महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। इस योजना के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं पात्र हैं, जो राजस्थान की मूल निवासी हों और राज्य में निवास करती हों। आवेदिका की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹48,000 से कम होनी चाहिए। यह लाभ विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को मिलता है, बशर्ते वे किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ न ले रही हों। पेंशन राशि आयु के अनुसार निर्धारित की गई है। 18 वर्ष से 75 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को ₹1,250 प्रतिमाह दिए जाते हैं। वहीं, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन मिलती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इस तरह कर सकते हैं आवेदन पात्र महिलाएं राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल के माध्यम से RajSSP सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा नजदीकी ई-मित्र केंद्रों पर भी नाममात्र शुल्क पर आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।आवेदन के समय आधार कार्ड, जन-आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण/घोषणा पत्र तथा विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता से संबंधित प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। आवेदन के पश्चात विभागीय सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर पेंशन स्वीकृत की जाती है। मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है, जो एकल महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र महिला इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।