जयपुर | हाईकोर्ट ने प्रार्थी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को वित्त विभाग के 21 दिसंबर 2017 के परिपत्र के अनुसार पीजी डिग्री करने के बाद तीन अग्रिम वेतन वृद्धि देने का निर्देश दिया है। वहीं मामले में प्रमुख चिकित्सा सचिव व निदेशक सहित संबंधित मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार को कहा है कि वह इन तीन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्रार्थी से वसूलें नहीं। अदालत ने यह निर्देश डॉ. राजेन्द्र सिंह लखावत व अन्य की याचिका पर दिया।
जयपुर | हाईकोर्ट ने प्रार्थी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को वित्त विभाग के 21 दिसंबर 2017 के परिपत्र के अनुसार पीजी डिग्री करने के बाद तीन अग्रिम वेतन वृद्धि देने का निर्देश दिया है। वहीं मामले में प्रमुख चिकित्सा सचिव व निदेशक सहित संबंधित मेडिकल कॉल
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