कांग्रेस नेता 5 साल से कर रहा था रेप:महिला थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
रेप के एक मामले में नागौर पुलिस ने कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कांग्रेस नेता पिछले पांच साल से न केवल रेप कर रहा था बल्कि महिला का लगातार पीछा कर उसका मानसिक उत्पीड़न भी कर रहा था। नागौर के महिला थाना ने विवाहिता से रेप और परेशान करने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पीड़िता ने 25 अक्टूबर 2025 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी साल 2020 से ही उसे लगातार विभिन्न होटलों में ले जाकर रेप कर रहा है। इसके अलावा वह लगातार पीछा कर उसे परेशान भी कर रहा था। पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी व नूर मोहम्मद के सुपरविजन में एक टीम का गठन किया । थानाधिकारी विमला चौधरी के नेतृत्व में गठित इस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को नागौर कस्बे से डिटेन किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बी.एन.एस. 2023 की विभिन्न धाराओं (115 (2), 126 (2), 74, 78 (2), 64 (2) (एम)) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी कांग्रेस में पदाधिकारी है और उसकी पत्नी भी नगरपरिषद में पार्षद है।
रेप के एक मामले में नागौर पुलिस ने कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कांग्रेस नेता पिछले पांच साल से न केवल रेप कर रहा था बल्कि महिला का लगातार पीछा कर उसका मानसिक उत्पीड़न भी कर रहा था। नागौर के महिला थाना ने विवाहिता से रेप और परेशान करन
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बता दें कि पीड़िता ने 25 अक्टूबर 2025 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी साल 2020 से ही उसे लगातार विभिन्न होटलों में ले जाकर रेप कर रहा है। इसके अलावा वह लगातार पीछा कर उसे परेशान भी कर रहा था।
पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी
पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी व नूर मोहम्मद के सुपरविजन में एक टीम का गठन किया । थानाधिकारी विमला चौधरी के नेतृत्व में गठित इस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को नागौर कस्बे से डिटेन किया गया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बी.एन.एस. 2023 की विभिन्न धाराओं (115 (2), 126 (2), 74, 78 (2), 64 (2) (एम)) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
जानकारी के अनुसार आरोपी कांग्रेस में पदाधिकारी है और उसकी पत्नी भी नगरपरिषद में पार्षद है।