पुनर्सीमांकन व नव सृजन का मामला:जिला परिषद व पंचायत समितियों के वार्डों का गठन, आपत्तियां 6 जनवरी तक मांगी
पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन व नव सृजन के तहत जिला परिषद व पंचायत समितियों का गठन किया गया है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने मंगलवार को जिला परिषद व पंचायत समिति के वार्डवाइज चयनित ग्राम पंचायत व जनसंख्या सहित सूची जारी की है, जिसके संबंध में आपत्तियां 7 दिन में यानि 6 जनवरी को सुबह 11 बजे तक आपत्तियां मांगी हैं। जिला कलेक्टर ने अलग-अलग प्रारूप प्रकाशित किए है, जिनके संबंधित जिला परिषद व पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के व्यस्क नागरिक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। जिप भरतपुर में इस बार 31 वार्ड सदस्य होंगे जिला परिषद में इस बार डीग जिला होने के कारण डीग क्षेत्र की पंचायत समितियों का क्षेत्र शामिल नहीं किया गया है। इस बार जिला परिषद भरतपुर क्षेत्र की 10 लाख 40 हजार 704 जनसंख्या पर 31 वार्ड सदस्य होंगे। जिसमें वार्ड नंबर एक से 5 तक में पंचायत समिति नदबई के गांवों की 177407 जनसंख्या रखी गई है। इसी प्रकार वार्ड नंबर 6 से 8 तक वैर की 104077, वार्ड नंबर 9 से 12 तक भुसावर के गांवों की 123432 व वैर पंचायत समिति के गांवों की 13252 जनसंख्या शामिल की गई है। वहीं वार्ड नंबर 13 से 19 तक बयाना के गांवों की 230922 जनसंख्या, वार्ड नंबर 20 से 24 तक रूपवास के गांवों की 160569 जनसंख्या, वार्ड नंबर 25 से 27 तक उच्चैन के गांवों की 87780 और सेवर के तीन गांवों पार, कूम्हां व खडैरा की जनसंख्या को शामिल किया है। वार्ड नंबर 28 से 31 तक सेवर के गांवों की 143265 जनसंख्या को शामिल किया है। जिले में ये होंगी 7 पंचायत समितियां और उनमें अलग-अलग होंगी ये सदस्यों की संख्या जिले की पंचायत समिति के वार्डों के गठन का प्रस्ताव भी किया गया है, जिसमें 7 पंचायत समितियों होंगी। पंचायत समिति नदबई के प्रस्तावित 27 वार्डों में 42 पंचायतों की 177407 जनसंख्या, पंचायत समिति वैर में 19 वार्डों में 29 पंचायतों की 117329 जनसंख्या, पंचायत समिति भुसावर में 19 वार्डों में 29 पंचायतों की 123432 जनसंख्या, पंचायत समिति बयाना में 33 वार्डों में 56 पंचायतों की 230922 जनसंख्या, पंचायत समिति रूपवास में 25 वार्डों में 38 पंचायतों की 160569 जनसंख्या, पंचायत समिति उच्चैन में 15 वार्डों में 23 पंचायतों की 87780 जनसंख्या, पंचायत समिति सेवर में 21 वार्डों में 35 पंचायतों की 143265 जनसंख्या को शामिल किया गया है। डीग जिला कलेक्टर ने 5 जनवरी तक आपत्तियां मांगी डीग| जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी चुनावों की आधारशिला रखते हुए जिला प्रशासन ने निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को सार्वजनिक कर दिया है। जिला परिषद डीग सहित जिले की पांच पंचायत समितियों के वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का प्रारूप मंगलवार को जारी कर दिया गया। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उत्सव कौशल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह कार्रवाई राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अंतर्गत की गई है, जिसमें आम नागरिकों और मतदाताओं को अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी वयस्क नागरिक या मतदाता को जारी प्रारूप को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो वह 05 जनवरी 2026 तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि यह संपूर्ण कार्यवाही राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 12(2), 13(2) एवं 14(2) के वैधानिक प्रावधानों के तहत की गई है। जारी प्रारूप की प्रतियां संबंधित पंचायत समितियों और जिप कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निर्देशों की अनुपालना में जिला परिषद डीग के सभी निर्वाचन क्षेत्रों तथा पहाड़ी, बृजनगर, कुम्हेर, डीग और कामां पंचायत समितियों के एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों का नया प्रारूप प्रकाशित किया गया है। डीग| जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी चुनावों की आधारशिला रखते हुए जिला प्रशासन ने निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को सार्वजनिक कर दिया है। जिला परिषद डीग सहित जिले की पांच पंचायत समितियों के वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का प्रारूप मंगलवार को जारी कर दिया गया। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उत्सव कौशल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह कार्रवाई राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अंतर्गत की गई है, जिसमें आम नागरिकों और मतदाताओं को अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी वयस्क नागरिक या मतदाता को जारी प्रारूप को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो वह 05 जनवरी 2026 तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि यह संपूर्ण कार्यवाही राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 12(2), 13(2) एवं 14(2) के वैधानिक प्रावधानों के तहत की गई है। जारी प्रारूप की प्रतियां संबंधित पंचायत समितियों और जिप कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निर्देशों की अनुपालना में जिला परिषद डीग के सभी निर्वाचन क्षेत्रों तथा पहाड़ी, बृजनगर, कुम्हेर, डीग और कामां पंचायत समितियों के एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों का नया प्रारूप प्रकाशित किया गया है।