डीडवाना-कुचामन में वार्डों का प्रारूप प्रकाशित:जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के होंगे चुनाव, 6 तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां
डीडवाना-कुचामन जिले में जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए वार्डों के गठन का प्रारूप बुधवार को प्रकाशित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर डॉ. महेन्द्र खड़गावत ने जिला परिषद सदस्यों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र) और जिले की सभी पंचायत समितियों के वार्डों का गठन कर यह प्रारूप जारी किया है। यह प्रारूप ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा 20 और 21 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचनाओं पर आधारित है। इसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 3 व 4 के तहत तैयार किया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि यदि किसी नागरिक को गठित वार्डों के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह प्रारूप प्रकाशन दिनांक 31 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। आपत्तियां डीडवाना-कुचामन स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा की जा सकेंगी। निर्धारित सात दिवसीय अवधि के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
डीडवाना-कुचामन जिले में जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए वार्डों के गठन का प्रारूप बुधवार को प्रकाशित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर डॉ. महेन्द्र खड़गावत ने जिला परिषद सदस्यों (एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र) और जिले की सभी पंचायत समितियों क
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यह प्रारूप ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा 20 और 21 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचनाओं पर आधारित है। इसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 3 व 4 के तहत तैयार किया गया है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि यदि किसी नागरिक को गठित वार्डों के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह प्रारूप प्रकाशन दिनांक 31 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। आपत्तियां डीडवाना-कुचामन स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा की जा सकेंगी।
निर्धारित सात दिवसीय अवधि के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।